सरकार ने तय की बाइक, कार की अधिकतम स्पीड
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केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत विभिन्न वाहनों की अधिकतम गति सीमा भी तय कर दी है। आदेश के मुताबिक, मोटर साइकिल की स्पीड 80, थ्री व्हीलर की 60 और 8 तक सीटर मोटर वाहन की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
यानी अब 100 से ज्यादा स्पीड पर कार दौड़ने पर पहली बार 400 रुपये और इसके बाद 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। वाहन की नई श्रेणी क्वाड्रिसाइकिल की अधिकतम स्पीड 70 किमी. प्रति घंटा होगी।
दिल्ली पुलिस जल्द ही नौकरों की तर्ज पर ड्राइवरों की पुलिस वेरीफिकेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का डेटा ऑनलाइन होने से पुलिस को ड्राइवरों के पुराने रिकॉर्ड की जांच कर सकेगी।
भारी पड़ेगा नियम तोड़ना
बार-बार ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाना दिल्ली में भारी पड़ेगा। खतरनाक ढंग या नशे में वाहन चलाने के आदी 18562 लोगों पर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहनों के परमिट रद्द होने की तलवार लटक रही है।
आदतन ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले इन लोगों की सूची ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के परिवहन विभाग को भेजकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
इसके साथ ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा कार दौड़ाने पर जुर्माना भी हो सकता है सड़क सुरक्षा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) मुकलेश चंद्र ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन पर चालान काटने की व्यवस्था कंप्यूटरीकृत होने से बार-बार नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों की पहचान आसान हो गई है।
इस साल एक जनवरी से 15 अगस्त तक ऐसे 18562 मामलों की पहचान कर वाहनों के परमिट या ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश परिवहन विभाग से की गई है। इनमें अधिकांश कॉमर्शियल वाहन हैं।