टोल टैक्स वसूली में मनमानी पर लगेगी लगाम
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जोशी के मुताबिक मौजूदा कानून काफी पुराने हैं। इसमें संशोधन की जरूरत है। सरकार ने इन कानूनों में सुधार की योजना बनायी है। सुधार के बाद कंपनियों के पास टोल टैक्स वसूलने के अधिकार रहेंगे, लेकिन वे किसी तरह की मनमानी नहंी कर सकेंगे। मौजूदा समय ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सड़क निर्माण का काम पूरा होने से पहले ही कंपनियां टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देती हैं, जो कि कानूनन अवैध है। सड़क निर्माण का काम पूरी तरह से समाप्त होने और उस पर परिवहन की आवाजाही शुरू होने पर ही टोल टैक्स की वसूली की जा सकती है।
टोल से संबंधित शिकायतों में जबरन वसूली, सवारियों के साथ अभद्र व्यवहार, सड़कों की खराब स्थिति, जन सुविधाओं का अभाव और पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण टोल प्लाजा पर जाम जैसी सैकड़ों शिकायतें मंत्रालय को मिल रही हैं। सर्वाधिक 386 शिकायतें कर्नाटक से मिली हैं जबकि आंध्र प्रदेश से 260 और तमिलनाडु से 129 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी 17 और दिल्ली से 33 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं। इसी प्रकार राजस्थान से 64, बिहार से 14 और पश्चिम बंगाल से 41 शिकायतें मिल चुकी हैं।