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आरक्षित डिब्बे में यात्रा के लिए साथ रखना होगा आईडी

Fri, 02 Nov 2012 12:36 AM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़/ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली/चंडीगढ़/ब्यूरो/एजेंसी Updated Fri, 02 Nov 2012 12:36 AM IST
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To keep ID in reserve compartment compulsory

पहली दिसंबर से सभी श्रेणी के आरक्षित ट्रेन टिकटों पर यात्रा करने के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। रेल मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह कदम अवांछनीय तत्वों और विचौलियों द्वारा आरक्षित टिकटों की बिक्री रोकने और वास्तविक यात्री को ही रेल यात्रा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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गौरतलब है कि अभी तक इंटरनेट से बुक कराए गए टिकटों, तत्काल टिकटों और वातानुकूलित श्रेणियों की टिकटों पर यात्रा करने वालों को अपनी पहचान का सबूत टिकट परीक्षक को दिखाना पड़ता है। उधर, चंडीगढ़ में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने नए नियम से कुछ हद तक टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई परिवार रेल में सफर कर रहा है तो किसी एक सदस्य को आईडी दिखानी होगी। यदि कोई सदस्य आईडी नहीं दिखा पाया तो पूरे परिवार को बिना टिकट माना जाएगा। साथ ही बंसल ने कहा कि आरक्षण के बुकिंग पीरियड को कम करने पर विचार किया जा सकता है।
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नए प्रावधान के तहत मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ईएसआई कार्ड, सीजीएचएस कार्ड, स्कूल-कालेज द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो लगी पासबुक, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र व राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र में से किसी एक को यात्रा के दौरान दिखाना होगा।

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