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महाराष्ट्र में कौड़ियों के दाम पर नहीं मिलेंगे भूखंड

Fri, 05 Feb 2016 10:39 PM IST
Updated Fri, 05 Feb 2016 10:39 PM IST
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Thirty-year-old rule will  Maharashtra government end in

भाजपा सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी को नृत्य कला केंद्र के लिए कौड़ियों के भाव जमीन आवंटित करने से उपजे विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार उस नियम को ही खत्म करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें यह जमीन मिली थी। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 साल पुराने इस नियम में बदलाव करने की पुष्टि की है।

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उन्होंने यह कहा कि नियम में बदलाव का असर हेमा मालिनी को मिली जमीन पर पड़ेगा या नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। बदलाव के बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए जमीन के दाम बढ़ जाएंगे।

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हेमा मालिनी को आवंटित जमीन विवाद के बाद लिया फैसला

Thirty-year-old rule will  Maharashtra government end in

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भूखंड आवंटन कानून में बदलाव किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी दी कि यह नियम 1983 का है। इस नियम के मुताबिक राज्य में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भूखंड 1976 में तय की गई दर के अनुसार भूखंड की अनुमानित कीमत के 25 फीसदी पर देने का प्रावधान है।

राजस्व विभाग ने फिलहाल नियम में बदलाव की जानकारी से इनकार किया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को नियमों में बदलाव के लिए कहा है।

वित्त विभाग की ओर से नियम में बदलाव का प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

फडणवीस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नए नियम हेमा मालिनी को आवंटित किए गए भूखंड पर लागू होंगे कि नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। इस संबंध में राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा कि फिलहाल 1983-1984 का भूखंड आवंटन नियम रद्द नहीं किया गया है। 

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