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धारा 370 पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Sat, 31 Oct 2015 05:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 31 Oct 2015 05:18 AM IST
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the Supreme Court refused to hear Article 370

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-370 को संविधान से हटाने की गुहार संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाने का निर्णय सिर्फ संसद ले सकती है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोटूक कहा कि अदालत इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती।

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याचिका आंध्र प्रदेश के वकील बीपी यादव द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की गुहार की थी। पीठ ने कहा कि अगर कोई प्रावधान असंवैधानिक है तो हम उसे निरस्त कर सकते हैं लेकिन हम संसद को प्रावधान हटाने के लिए नहीं कह सकते।
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यह काम संसद को ही करना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वह इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं तो बेहतर याचिका दाखिल करें।

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