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सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को दिया झटका

Mon, 03 Aug 2015 08:35 PM IST
Updated Mon, 03 Aug 2015 08:35 PM IST
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The Supreme Court did not relief op Chautala

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बेटे अजय चौटाला समेत अन्य लोगों की सजा बरकरार रखी है।ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी।

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न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्लाह और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ 80 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय लोकदल(आईएनएलडी) केप्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की सजा बहाल रखते हुए कहा कि फैसले में दखल का कोई कारण नहीं बनता।
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साथ ही पीठ ने किसी भी दोषी चिकित्सकीय आधार पर जमानत या पैरोल देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने इसके लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

ये है मामला

The Supreme Court did not relief op Chautala

जनवरी 2013 में निचली अदालत ने पिता-पुत्र समेत 55 लोगों को वर्ष 2000 में हुए 3206 जेबीटी शिक्षकों की गैरकानूनी तरीके से भर्ती का दोषी ठहराया गया था। इन लोगों को धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक षडयंत्र का दोषी ठहराया गया था।

बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बहाल रखा था। दोषी करार दिए जाने वालों में व्हिसल ब्लोअर आईएएस अधिकारी संजीव कुमार, विद्याधर भी हैं।

शुरुआत में इस मामले में कुल 62 आरोपी थे। दो की मृत्यु चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही हो गई थी। चार आरोपियों की मौत ट्रायल केदौरान हो गई थी जबकि एक को ट्रायल कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया था।

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