पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की रद्द हो सकती है उम्मीदवारी
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। पेड न्यूज में संलिप्तता के मामले में निवार्चन आयोग ने 23 मई को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा है।
गौरतलब है कि 2009 के विधान सभा चुनावों में चव्हाण को पेड न्यूज के दोषी ठहराया गया है। चव्हाण वर्तमान में नांदेड़ सीट से कांग्रेस के लोक सभा के उम्मीदवार हैं।
रद्द हो सकती है चव्हाण की उम्मीदवारी
2009 चुनाव में पेड न्यूज का मामला पहले हाई कोर्ट में चला और अब सुप्रीम कोर्ट में था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चव्हाण को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग के पास जांच और कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है।
कोर्ट ने यहां तक कहा है कि चुनाव आयोग चव्हाण की उम्मीदवारी भी रद्द कर सकता है।
साथ ही अगर वह लोक सभा का चुनाव जीतते हैं तो भी लोक सभा उम्मीदवारी भी जा सकती है जैसा की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश्ा दिए हैं।