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अदालत ने दिया आदेश, ट्रांसजेंडरों की एक और जीत

Fri, 06 Nov 2015 03:46 AM IST
एजेंसी / चेन्नई
एजेंसी / चेन्नई Updated Fri, 06 Nov 2015 03:46 AM IST
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The court given order to make SI transgender

ट्रांसजेंडरों को एक और जीत हासिल हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को आदेश दिया है कि वह ट्रांसजेंडर के पृथिका याशिनी को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त करे।

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बोर्ड ने याशिनी के आवेदन को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण की पीठ ने बोर्ड को अगली भर्ती प्रक्रिया तक ट्रांसजेंडरों को तीसरी श्रेणी में शामिल करने का भी आदेश दिया है। 
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