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राज्यपाल को नहीं हटा सकता हाईकोर्ट, याचिका खारिज

Tue, 13 Jan 2015 12:30 AM IST
Updated Tue, 13 Jan 2015 12:30 AM IST
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The court can not remove governor

किसी राज्यपाल को हटाने या उसे पद से बर्खास्त करने का आदेश हाईकोर्ट नहीं दे सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 156 (1) के तहत की जाती है और उनको राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहने का अधिकार है।

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हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को हटाने का आदेश नहीं दे सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक को पद से हटाने के लिए दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने उपरोक्त निरीक्षण के साथ खारिज कर दी है।
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मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल अपने पद पर रहे अथवा नहीं यह तय करने करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं है। पीठ ने फैसले में राज्यपाल की शक्तियों और अधिकारों का विस्तार से उल्लेख भी किया है।

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राम मंदिर मुद्दे पर दायर की गई थी याचिका

The court can not remove governor

जनहित याचिका में राज्यपाल रामनाईक को बर्खास्त करने का आदेश देने की मांग की गई थी। कहा गया कि राज्यपाल ने 11 दिसंबर 2014 को फैजाबाद में राम मंदिर निर्माण के संबंध में बयान दिया है।

उन्होंने इच्छा जाहिर की कि राम मंदिर का निर्माण शीघ्र हो जाना चाहिए। देश की जनता की इच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो। राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता है। राम मंदिर का मसला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

राज्यपाल ने एक धर्म विशेष के पक्ष में बयान देकर संवैधानिक पद की मर्यादा के विपरीत कार्य किया है। प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक याचिका पोषणीय नहीं है। याची का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरन जैन ने रखा।

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