फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   tharoor goes on trial of disrespecting national anthem

शशि थरूर पर चलेगा राष्ट्रगान के अनादर का मुकदमा

Wed, 14 Nov 2012 07:40 PM IST
कोच्चि/एजेंसी
कोच्चि/एजेंसी Updated Wed, 14 Nov 2012 07:40 PM IST
विज्ञापन
tharoor goes on trial of disrespecting national anthem

केरल हाईकोर्ट ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री शशि थरूर के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे राष्ट्रगान के अनादर के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

विज्ञापन


जस्टिस एसएस सतीशचंद्रन ने थरूर की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में एर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के राष्ट्रीय सम्मान संरक्षण अधिनियम 1971 की धारा 111 के तहत मुकदमा शुरू करने के आदेश को थरूर ने चुनौती दी थी।
विज्ञापन


मामला 16 दिसंबर, 2008 का है। उस दिन फेडरल बैंक की ओर से आयोजित एक सभा में राष्ट्रगान के दौरान थरूर ने लोगों से कथित रूप से अमेरिका की तर्ज पर दाहिना हाथ छाती पर रखने को कहा था। थरूर उस समय सांसद थे। थरूर की याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


थरूर के विरुद्ध यह मामला मानवाधिकार संरक्षण केंद्र के महासचिव जाय कैथरथ की एक निजी शिकायत पर चलाया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि थरूर के चलते राष्ट्रगान के गायन के दौरान सावधान की मुद्रा में रहने की अनिवार्यता भंग हुई।


हाईकोर्ट में दी अपनी याचिका में थरूर ने बैंक की ओर से उस सभा की रिकॉर्डेड सीडी को भी अदालत में पेश कराने की मांग की, जिसे पीठ ने खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि सुनवाई से पहले किसी दस्तावेज को बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में मंगवाने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed