फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   tailnted mp mla can got relief

सजा मिलने पर अब नहीं जाएगी दागियों की कुर्सी

Thu, 22 Aug 2013 09:39 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Thu, 22 Aug 2013 09:39 PM IST
विज्ञापन
tailnted mp mla can got relief

कैबिनेट ने दागी सांसदों और विधायकों को बड़ी राहत दे दी है।

विज्ञापन


अब निचली अदालत से दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर न तो सांसद-विधायक की सदस्यता रद्द होगी और न ही हिरासत में चुनाव लड़ने पर रोक ही लग पाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस आशय के फैसले को पलटने के लिए कैबिनेट ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगा दी है।

संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन यानी बीते 10 जुलाई से ही प्रभावी बनाया गया है। हालांकि नए प्रावधानों के लागू होने से दागी सांसद और विधायक अब सदन में मत देने और भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन बिल को मंजूरी दी गई। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पहले ही इस संशोधन पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति हासिल कर ली है।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अपने दो अहम फैसलों में निचली अदालत से दो साल या उससे अधिक अवधि की सजा पाने वाले प्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने और हिरासत में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस फैसले की हालांकि चौतरफा तारीफ हुई थी, मगर सत्तारूढ़ कांग्रेस सहित सभी दलों ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए संविधान संशोधन की मांग की थी। सरकार इन दोनों ही मामलों में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। इस पर आगामी पांच सितंबर को सुनवाई भी होनी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed