फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   suresh rana_muzaffarnagar_riots

दंगा: भाजपा विधायक सुरेश राणा को भी जमानत

Thu, 14 Nov 2013 01:50 PM IST
अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Thu, 14 Nov 2013 01:50 PM IST
विज्ञापन
suresh rana_muzaffarnagar_riots

शामली में बलवे और लूट के मामले में भाजपा के थानाभवन विधायक सुरेश राणा की जमानत मंजूर हो गई, लेकिन जमानतें तस्दीक न होने के कारण बुधवार को उनकी रिहाई नहीं हो सकी।

विज्ञापन


पूरे 55 दिन सलाखों के पीछे रहने के बाद राणा गुरुवार को जेल से बाहर आएंगे।

भाजपा विधायक ने नंगला मंदौड़ महापंचायत में भड़काऊ भाषण के मामले में बीते 21 सितंबर को एसीजेएम द्वितीय सुंदरलाल की कोर्ट में समर्पण किया था।

शामली के एक मामले में एसीजेएम कैराना और नंगला मंदौड़ के दोनों मुकदमों में राणा की पहले ही एसीजेएम द्वितीय कोर्ट से जमानत हो गई थी। रासुका हटने के बावजूद 17 जून को शामली हिंसा का मामला उनकी रिहाई में रोड़ा बना हुआ था।
विज्ञापन


एसीजेएम कैराना कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने जिला जज की अदालत में जमानत की अर्जी दी थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के व्यक्तिगत बंध पत्र के आधार पर राणा की जमानत मंजूर कर ली गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


बताई राणा की बीमारी
अभियोजन पक्ष द्वारा मांगी गई विधायक की क्राइम हिस्ट्री में दंगों के चार मामलों के अलावा और कोई मामला नहीं साबित हुआ।

ठाकुर दुष्यंत सिंह ने तर्क दिया था कि पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और लूटपाट करने के संदर्भ में एफआईआर में कोई कथन नहीं किया है। बीमारी के कारण विधायक को धारा 437 का लाभ देने की बात भी बचाव पक्ष ने अदालत में रखी थी। बुधवार को विधायक की रिहाई नहीं हुई।

गौरतलब है कि 25 हजार से अधिक की बेल में पुलिस और प्रशासन स्तर से जमानतियों की तस्दीक करने का प्रावधान है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed