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ओम प्रकाश चौटाला पर आधारित कार्यक्रम को चुनौती
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2013 10:22 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले पर आधारित टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल दस्तक के प्रसारण पर रोक के लिए दायर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सहित 54 लोगों को सजा सुनाई गई है।
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चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका दायर होने पर अदालत ने इस पर सुनवाई करने का फैसला किया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार किया जाएगा, क्योंकि यह बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी तथा अभियुक्तों के अधिकारों में संतुलन से जुड़ा मसला है। ओम प्रकाश चौटाला और अन्य अभियुक्तों ने याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस कार्यक्रम के प्रसारण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी।
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वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस कार्यक्रम के प्रसारण से निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील प्रभावित होगी। कार्यक्रम के प्रोमो में स्पष्ट है कि इस मामले के घटनाक्रम और चरित्रों का नाट्य रूपांतर किया गया है, जिसमें अभियुक्तों को सजा दी गई है।
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मुकुल रोहतगी की दलीलों का चैनल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस कार्यक्र म के प्रसारण पर रोक लगाने के आदेश का अर्थ मीडिया पर अंकुश लगाना माना जाएगा।
गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला, उसके तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी विद्याधर तथा राजनीतिक सलाहकार शेरसिंह बादशामी ने कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक के लिये हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में दस-दस साल सजा पाने वाले इन अभियुक्तों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।