फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   supreme court stays summon against ex pm manmohan singh in coal block scam

SC से मनमोहन को बड़ी राहत, समन पर रोक

Wed, 01 Apr 2015 04:16 PM IST
Updated Wed, 01 Apr 2015 04:16 PM IST
विज्ञापन
supreme court stays summon against ex pm manmohan singh in coal block scam

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने कोल घोटाले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट के उस समन पर रोक लगा दी है, जिसमें मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी पेश होना था।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को आगामी 8 अप्रैल को कोयला घोटाले में बतौर आरोपी पेश नहीं होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई समेत अन्य पक्षों से भी जवाब मांगा है। सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते में वक्त दिया गया है। मनमोहन ने अपनी याचिका में सीबीआई के आरोपों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा जो भी फैसला उन्होंने लिया, वह प्रशासनिक निर्णय था, उसमें आपाराधिक भावना नहीं थी।
विज्ञापन


माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया भी रुकी रहेगी।

पिछले महीने पटियाला कोर्ट ने दिया था समन

supreme court stays summon against ex pm manmohan singh in coal block scam

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन के हिंडाल्को केस में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाते हुए समन भेजा था। उन पर पारदर्शिता का पालन न करते हुए निजी कंपनियों को माइनिंग के अधिकार देने का आरोप है। मनमोहन पर लगे आरोपों में भ्रष्टाचार, भरोसे को तोड़ना और आपराधिक षडयंत्र हैं।

इस मामले में हिंडाल्को के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख, हिंडाल्को के अधिकारी शुबेंदु अमिताभ और डी भट्टाचार्या समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। सभी को 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

यह समन 2005 में ओडिशा के तालाबिरा में कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर दिया गया है। उस समय जब बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को यह कोल ब्लॉक दिया गया था, तो कोयला मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही था।

यह समन धारा 120बी और धारा 409 के तहत भेजा गया है। इसके तहत जो भी आरोपी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें अधिकम उम्र कैद तक हो सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed