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हत्यारे की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 20 Jun 2014 03:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 20 Jun 2014 03:03 AM IST
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supreme court stay on killer death

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2004 में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के जुर्म में मौत की सजा पाने वाले मुजरिम सोनू सरदार की सजा के अमल पर रोक लगा दी।

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जस्टिस विक्र मजीत सेन और शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने सोनू की मौत की सजा के अमल पर रोक लगायी।

इससे पहले, सोनू के वकील ने दलील दी कि 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड में मुजरिम याकूब मेमन और लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ के इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और इन्हें संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। इस समय रायपुर जेल में बंद सोनू की याचिका भी अदालत ने संविधान पीठ के पास भेज दी।
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