फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   supreme court sent notice to former chief justice of india

यौन उत्पीड़न पर पूर्व जस्टिस को नोटिस

Tue, 22 Jul 2014 10:40 AM IST
Updated Tue, 22 Jul 2014 10:40 AM IST
विज्ञापन
supreme court sent notice to former chief justice of india

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शीर्षस्थ अदालत के पूर्व न्यायाधीश व नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के मौजूदा चेयरमैन स्वतंत्र कुमार को एक इंटर्न की ओर से दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया। उसकी ओर से जस्टिस कुमार पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं।

विज्ञापन


आवेदन में इंटर्न ने अपने खिलाफ दायर मानहानि के दावे को दिल्ली हाईकोर्ट से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वतंत्र कुमार चार सप्ताह में इंटर्न के उस आग्रह पर जवाब दें, जिसमें यह आशंका जताई गई है कि उसे दिल्ली में न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि कुमार शीर्ष पद पर हैं और प्रभाव डाल सकते हैं।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

supreme court sent notice to former chief justice of india

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि जब एक जज उसी कोर्ट में वादी के तौर पर जाता है तो मामले की सुनवाई हर हाल में अन्य अदालत को करनी चाहिए। जयसिंह इंटर्न की ओर से पीठ के समक्ष पेश हुई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट को करनी चाहिए, जहां इंटर्न निवास करती है।

पीठ ने उनके तर्कों पर कहा कि हम लड़की ओर से जताई गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आगे जाएंगे। पीठ ने इसके बाद कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल से कहा कि इंटर्न के आग्रह पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करें। हालांकि पीठ ने हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को लेकर कोई भी आदेश जारी करने से तब इनकार कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed