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नेताजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

Tue, 22 Sep 2015 02:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 22 Sep 2015 02:41 AM IST
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Supreme Court refused to hearing on subhash chandra bose

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के पास जाने के लिए कहा है।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की पीठ ने कहा कि बोस बेहतरीन व्यक्ति थे लेकिन हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते।
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पीठ ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के समक्ष अपनी बात रखने के लिए कहा है। अदालत ने मंत्रालय को इस पर जल्द से जल्द विचार करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार के पक्ष से अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में इस मसले पर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के प्रधान सचिव से विचार करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन प्रयास बेनतीजा निकला।

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