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'सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकते'

Tue, 01 Mar 2016 08:52 AM IST
Updated Tue, 01 Mar 2016 08:52 AM IST
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Supreme Court of india said we can't order to fire on mob

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता है। हमारी सेना किसी भी हालात से निपटने में सक्षम हैं।

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हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान उपद्रवी भीड़ को नियंत्रण की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेना को देने की गुहार संबंधी याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की है।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमारी सेना किसी भी स्थिति को निपटने में सक्षम है। जब भी इस तरह की स्थिति आएगी, सेना उससे निपट लेगी। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप चाहते हैं कि हम सेना को भीड़ पर गोली चलाने का निर्देश दें। पीठ ने कहा कि हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते।

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कानून को अपने हाथ में लेगा, उससे कानून के तहत निपटा जाएगा

Supreme Court of india said we can't order to fire on mob

पीठ ने कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, उससे कानून के तहत निपटा जाएगा। पीठ ने याचिकाकर्ता अजय जैन से कहा कि अगर आपने आंदोलन के पीड़ितों के लिए मुआवजे की गुहार की होती, तो हम उस पर विचार करते।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत देने की गुहार लगाई, लेकिन पीठ ने मना कर दिया। हालांकि बाद में याचिका वापस करने की इजाजत दे दी गई।

याचिका में गुहार लगाई गई थी कि जाट आंदोलन से उत्पन्न हुए हालात से निपटने के लिए सेना को पूरी तरह से नियंत्रण दिया जाए। साथ ही इस संबंध में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया जाए।

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