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मुश्किल में जयललिता, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस

Mon, 27 Jul 2015 07:38 PM IST
Updated Mon, 27 Jul 2015 07:38 PM IST
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Supreme Court notice to Jayalalithaa

आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की पीठ ने जयललिता के अलावा शशिकला और दो अन्य रिश्तेदारों एन सुधाकरण और इलवासरी को भी नोटिस जारी किया है। सभी को आठ हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

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आठ हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

Supreme Court notice to Jayalalithaa

11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष राज्य की अभियोजन एजेंसी को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने जयललिता की आय से अधिक संपत्ति की गणना करने में गलती की है। राज्य सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर गलत है।

इससे पहले, विशेष अदालत ने गत वर्ष जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी। उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन इस साल 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था।

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