फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   supreme court notic of maharashtra government

अबू सलेम की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

Fri, 17 Jul 2015 11:37 PM IST
Updated Fri, 17 Jul 2015 11:37 PM IST
विज्ञापन
supreme court notic of maharashtra government

अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा को दरकिनार करने और उसे वापस पूर्तगाल भेजने की गुहार की है। सलेम का कहना है कि उसके साथ जो हो रहा है वह पूर्तगाल के साथ हुई प्रत्यपर्ण संधि के खिलाफ है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने सलेम की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सलेम ने जमानत अर्जी भी दाखिल की है। सलेम एक दशक से अधिक समय से जेल में है। वर्ष 2005 में सलेम का प्रत्यर्पण हुआ था।
विज्ञापन

पुर्तगाल जाना चाहता है सलेम

supreme court notic of maharashtra government

सलेम ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उसे वापस पूर्तगाल भेजा जाए। उसका कहना है कि प्रत्यर्पण करार का उल्लंघन करते हुए उस पर ट्रायल चला है। करार के मुताबिक सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती या 25 वर्ष से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता।

सलेम की ओर से पेश वकील इम्तियाज अहमद ने पीठ को बताया कि सलेम को टाडा के तहत दोषी ठहराया गया है, जो प्रत्यर्पण करार के विपरीत है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed