फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   Supreme Court hearing on the appointment of dalbeer suhag

दलबीर सुहाग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Thu, 19 Jun 2014 10:53 PM IST
Updated Thu, 19 Jun 2014 10:53 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court hearing on the appointment of dalbeer suhag

सुप्रीम कोर्ट सेना के उप प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग की सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने के लिए बृहस्पतिवार को सहमत हो गया।

विज्ञापन


अदालत ने इस मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्र मजीत सेन की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई सितंबर की बजाय जुलाई में करने के लिये इसलिए सहमत हुई क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग एक अगस्त को पदभार संभालेंगे।
विज्ञापन


उनकी नियुक्ति से जुड़े विवाद को इससे पहले ही सुलझाने की जरूरत है। पीठ लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें नए सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग के चयन में कथित पक्षपात का आरोप लगाया गया है। इससे पहले केंद्र ने नियुक्ति को लेकर अदालत में स्पष्टीकरण दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

वीके सिंह भी कर चुके हैं विरोध

Supreme Court hearing on the appointment of dalbeer suhag

सरकार ने कहा था कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने जिस आधार पर अप्रैल और मई 2012 के बीच लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग पर अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाया था, वह अस्पष्ट और अवैध था।

जनरल सिंह (अब राजग सरकार में राज्य मंत्री) ने लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग को अनुशासनात्मक और सतर्कता (डीवी) प्रतिबंध के अंतर्गत रखा था।

सुहाग जब दीमापुर स्थित 3 कॉर्प्स कमांडर थे। उस समय सीधे उनके तहत काम करने वाली एक खुफिया इकाई के एक अभियान में कमान और नियंत्रण की कथित नाकामी के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था।

अपने अंतिम दिनों में यूपीए-2 सरकार ने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे जनरल विक्रम सिंह के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग का नाम नए सेना प्रमुख के तौर पर तय किया था।

सेना प्रमुख के पद पर सुहाग को नियुक्त किए जाने पर रोक लगाने की मांग लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने की है, जिन्होंने सेना उपप्रमुख सुहाग को आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नति किए जाने को चुनौती दी थी।

अरूण जेटली भी दे चुके हैं सफाई

Supreme Court hearing on the appointment of dalbeer suhag

सुहाग को नियुक्ति किए जाने को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली स्पष्ट कर चुके हैं कि 13 मई के निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

जबकि दस्ताने ने सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका में दावा किया है कि आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए उनकी फाइल को चयन समिति के समक्ष रखा ही नहीं गया।

उनका तर्क है कि सुहाग की योग्यता इस आधार पर कटघरे में थी क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक विजिलेंस जांच लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने दस्ताने की याचिका पर सरकार को नोटिस कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed