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चारा घोटाले में लालू को जमानत, राबड़ी खुश

Fri, 13 Dec 2013 01:01 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 13 Dec 2013 01:01 PM IST
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supreme court gives bail to lalu yadav in fodder scam

चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उन्हें 3 अक्टूबर को सजा सुनाई गई थी।

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आरजेडी सुप्रीमो को मिली जमानत पर बेहद खुशी जताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विरोधियों ने लालू को फंसाया था और उन्हें जमानत मिलने से जनता में उत्साह है। लालू को पांच साल की सजा सुनाई थी।
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बिहार भाजपा के नेता गिरिराज सिंह से जब पूछा गया कि क्या लालू की रिहाई से प्रदेश में उन्हें नुकसान होने की आशंका है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और हमारे वोट बैंक पर इसका रत्ती भर असर नहीं होगा।
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सीबीआई ने किया कड़ा विरोध
हालांकि, चारा घोटाले की वजह से अर्श से फर्श पर आए लालू प्रसाद यादव को जमानत दिए जाने का सीबीआई ने कड़ा विरोध किया था।

सर्वोच्च अदालत से केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि लालू प्रसाद जमानत पर छूटे 37 दोषियों से अपनी तुलना न करें। घोटाले में उनकी सक्रिय भूमिका साबित हो चुकी है और उन्होंने सजा की आधी अवधि भी जेल में नहीं काटी है। ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने लालू के पक्ष में फैसला सुनाया।

पढ़ें, 'लालू के जेल जाने से होगा फायदा'

सीबीआई के पुलिस अधीक्षक एसके खरे ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर कहा था कि पश्चिम सिंघभूम जिले की चाईबासा ट्रेजरी को चारा, दवाईयों और उपकरण वगैरह खरीदने के लिए एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 4.60 लाख रुपए का ही अधिकार था, लेकिन फर्जी बिलों की मदद से 37.70 करोड़ निकाले गए।

लालू को साजिश की जानकारी?
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को इस साजिश में शामिल अफसरों की सांठगांठ की भली-भांति जानकारी थी। यही वजह थी कि साजिश में शामिल अभियुक्तों की सेवानिवृत्ति के बावजूद उन्हें सेवा विस्तार प्रदान किया गया।


एजेंसी ने यह भी कहा है कि घोटाले में शामिल डॉ. आरके राणा ने लालू के बच्चों की फीस का भुगतान किया। इसके लिए बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया गया।

लालू और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हवाई टिकट खरीदने की बात भी ट्रायल में साबित हो चुकी है। इसके अलावा लालू के खिलाफ अभी चारा घोटाले से संबंधित चार अन्य मुकदमे चल रहे हैं। एक ट्रायल अंतिम दौर में है।

हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में लालू ने भेदभाव का आरोप लगाया है जो सही नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने 25 अभियुक्तों को आधी से अधिक सजा काटने के कारण जमानत प्रदान की है। लेकिन लालू के साथ ऐसा नहीं है।

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