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किसानों की खुदकुशी पर गंभीर नहीं केंद्र, लगाया जुर्माना

Sat, 31 Oct 2015 12:40 PM IST
राजीव सिन्हा/अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 31 Oct 2015 12:40 PM IST
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supreme court fine's on central govt

किसानों की खुदकुशी केमामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। केंद्र से रवैये से नाराज शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।

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न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय पीठ ने कहा कि अदालत केनिर्देश के बावजूद केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।
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पीठ ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने केलिए चार हफ्ते का वक्त दिया है। पीठ ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों में 190 बिन्दुओं को स्वीकार कर चुकी है बावजूद इसके वह इसे लागू नहीं कर रही है।

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हलफनामा दाखिल करने को कहा था

supreme court fine's on central govt

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि देश में किसानों की खुदकुशी की घटनाओं में कमी आई है। इस पर पीठ ने कहा था कि हम खुदकुशी की घटनाओं में कमी नहीं चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ऐसी एक भी घटना न हो।

पीठ ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय किसान नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। संभव है कि नीति में गड़बड़ी के कारण ही किसान खुदकुशी कर रहे हैं।

अदालत ने केंद्र सरकार को नीति पर फिर से गौर करने केलिए कहा था और इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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