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दिल्ली में ही होगी गैंगरेप मामले के सुनवाई

नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Tue, 29 Jan 2013 12:52 PM IST
supreme court dismisses plea seeking shifting of trial in delhi gangrape case

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप केस की सुनवाई राजधानी के बाहर शिफ्ट किए जाने की याचिका खारिज कर दी है। गैंगरेप के अभियुक्तों में से एक मुकेश की ओर से पेश एक वकील मनोहर लाल शर्मा ने केस को मथुरा स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी।



शर्मा ने याचिका में कहा था कि दिल्ली के उत्तेजना भरे माहौल में निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई नहीं हो सकती। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्घ कर लिया था।


गौरतलब है कि गैंगरेप मामले में मुकेश के खिलाफ हत्या, सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक अपराध करने सहित कई आरोप हैं। इस मामले में एक किशोर सहित छह आरोपी है। आरोपियों में राम सिंह, उसका भाई मुकेश और पवन गुप्ता, विनय शर्मा तथा अक्षय ठाकुर शामिल हैं।

इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्या के प्रयास, अपहरण, अप्राकृतिक अपराध, डकैती, लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाने, सबूत नष्ट करने, आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं।

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