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SC ने कहा, पोर्न साइट पर नहीं लगा सकते बैन

Thu, 09 Jul 2015 04:37 PM IST
Updated Thu, 09 Jul 2015 04:37 PM IST
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Supreme court deny to banned porn sites in India

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वह सभी पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करना किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करना होगा, जो कि उसे संविधान के तहत मिला हुआ है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो-टूक कहा कि इस तरह का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अदालत में आता है और कहता है कि वह वयस्क है, ऐसे में उसे घर की चारदीवारी के भीतर ऐसी चीजें देखने से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद-21 (निजी स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।

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क्या चाहती है केंद्र सरकार

Supreme court deny to banned porn sites in India

पीठ ने कहा कि यह गंभीर मसला है। लिहाजा कुछ कदम उठाने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।

आखिर पता तो चले कि सरकार क्या चाहती है। पीठ ने गृह मंत्रालय को चार हफ्ते के भीतर हलफनामे द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत इंदौर के वकील कमलेश वासवानी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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