फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   supreme court declines early hearing to pil on chopper deal

हेलीकॉप्टर सौदा: सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार

Thu, 14 Feb 2013 07:36 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
नई दिल्ली/एजेंसी Updated Thu, 14 Feb 2013 07:36 PM IST
विज्ञापन
supreme court declines early hearing to pil on chopper deal

सुप्रीम कोर्ट ने हेलीकॉप्टर सौदे में दायर अर्जी पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। अर्जी में 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच टीम (एसआईटी) अथवा सीवीसी से कराने की मांग की गई है।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को अपने सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि इसे नियमित तरीके से सुनवाई के लिए आने दीजिए। इस मामले में एडवोकेट एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है।
विज्ञापन


याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह रक्षा मंत्रालय को आदेश दे कि वह इटली की कंपनी फिनमेक्कानिका से 12 एडब्लू 101 हेलीकॉप्टर का सौदा रद्द कर दे। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण फिनमेक्कानिका की सहयोगी अगस्ता वेस्टलैंड ने किया है और अब तक भारत को तीन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शर्मा ने अपनी याचिका में मामले की जांच एसआईटी अथवा सीवीसी से कराने की मांग की है। इस मामले की छानबीन में सीबीआई को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जांच एजेंसी सरकार के नियंत्रण में है।


साथ ही याचिका में कहा गया है कि रिश्वत दिए जाने की जानकारी वर्ष 2011 से है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह याचिका रक्षा मंत्री एके एंटनी की ओर से मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद दायर की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed