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हार्दिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाधिवक्ता से मांगी राय

Thu, 14 Jan 2016 10:49 PM IST
Updated Thu, 14 Jan 2016 10:49 PM IST
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supreme court asked to Attorney General in case of hardik patel

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल (एजी) से पूछा है कि उन मामलों पर क्या अप्रोच होना चाहिए जिनमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया हो।

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हार्दिक पटेल मामले की सुनवाई के क्रम में शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस संबंध में मदद करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही गुजरात पुलिस से हार्दिक पटेल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति हार्दिक को देने के लिए कहा है।
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गुजरात पुलिस ने गुजराती में चार्जशीट दाखिल की है।

अगली सुनवाई तीन फरवरी को

supreme court asked to Attorney General in case of hardik patel

पटेल समुदाय के लोगों को पुलिसकर्मियों को मारने के लिए उकसाने के मामले में हार्दिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।

इससे पहले हार्दिक की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि उसके मुवक्किल को चार्जशीट का अंग्रेजी अनुवाद मुहैया नहीं कराया गया। वकील ने कहा कि राज्य पुलिस ने हार्दिक को एक पासवर्ड आधारित सीडी दी है लेकिन पासवर्ड नहीं दिया है।

इस पर पीठ ने पुलिस को पासवर्ड मुहैया कराने के लिए कहा है। सीडी में हार्दिक की वीडियो फुटेज है। शीर्ष अदालत ने गुजरात पुलिस को 27 जनवरी तक यह सब करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।

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