हार्दिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाधिवक्ता से मांगी राय
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल (एजी) से पूछा है कि उन मामलों पर क्या अप्रोच होना चाहिए जिनमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया हो।
हार्दिक पटेल मामले की सुनवाई के क्रम में शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस संबंध में मदद करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही गुजरात पुलिस से हार्दिक पटेल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति हार्दिक को देने के लिए कहा है।
गुजरात पुलिस ने गुजराती में चार्जशीट दाखिल की है।
अगली सुनवाई तीन फरवरी को
पटेल समुदाय के लोगों को पुलिसकर्मियों को मारने के लिए उकसाने के मामले
में हार्दिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
इससे पहले हार्दिक की ओर से
पेश वकील ने आरोप लगाया कि उसके मुवक्किल को चार्जशीट का अंग्रेजी अनुवाद
मुहैया नहीं कराया गया। वकील ने कहा कि राज्य पुलिस ने हार्दिक को एक
पासवर्ड आधारित सीडी दी है लेकिन पासवर्ड नहीं दिया है।
इस पर पीठ ने पुलिस
को पासवर्ड मुहैया कराने के लिए कहा है। सीडी में हार्दिक की वीडियो फुटेज
है। शीर्ष अदालत ने गुजरात पुलिस को 27 जनवरी तक यह सब करने के लिए कहा
है। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।