फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   Supreme Court asked the state government on Memon issue.

मेमन की फांसी पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

Wed, 10 Dec 2014 08:31 PM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Wed, 10 Dec 2014 08:31 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court asked the state government on Memon issue.

मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों के आरोपी याकूब अब्दुल रजाक मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार रोक लगा दी है।

विज्ञापन


आरोपी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार, स्पेशल टास्क फोर्स और सीबीआई से जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई अगले साल 28 जनवरी तक स्थगित कर दी है।

खुली अदालत में न्यायाधीश एआर दवे, जे चेलमेश्वर और कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने कहा कि मेमन की फांसी पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक उसकी पुनर्विचार याचिका की समीक्षा की जा रही है।
विज्ञापन


मेमन के वकील ने अदालत में बताया कि याकूब को दी गई सजा महज अपनी गवाही से मुकरे कुछ गवाहों के बयान के आधार पर है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालत ने भी याकूब को फांसी देने के लिए कोई विशेष कारण नहीं दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


मेमन के वकील ने आरोप लगाया कि टाडा अदालत ने सुनवाई पूरी होने से पहले ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी थी। इससे पहले 26 सितंबर को अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा था। साथ ही याकूब की फांसी पर भी रोक लगाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed