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नहीं भर पाए दस हजार करोड़, सुब्रत रॉय रहेंगे जेल में
एजेंसी/नई दिल्ली
Updated Thu, 27 Mar 2014 07:06 PM IST
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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को निवेशकों के बीस हजार करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जमानत के लिए दस हजार करोड़ नहीं भर पाने की वजह से सुब्रत रॉय को तीन अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा।
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सुब्रत रॉय के वकील ने अदालत में कहा कि कंपनी दस हजार करोड़ रुपए जमा करने की स्थिति में नहीं है। वकील ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपए नगद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देना संभव नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी के साथ सहारा मामले की सुनवाई तीन अप्रैल तक टाल दी है। इसलिए सुब्रत रॉय को तीन अप्रैल तक फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
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अदालत में सुनवाई के दौरान सहारा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए उनसे सुनवाई से अलग होने की अपील की। सहारा के वकील ने सुब्रत रॉय की जमानत पर बड़ी पीठ से सुनवाई की अपील की है।
सहारा के वकील का कहना है कि सुब्रत रॉय को जेल में रखना संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।
सुब्रत रॉय और दो निदेशकों को इस मामले में पांच मार्च को तिहाड़ जेल भेजा गया था। कल सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस केहर ने सुनवाई करते हुए कहा था कि जमानत देने के लिए सुब्रत रॉय को दस हजार करोड़ रुपए देने होंगे।