फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   stop domestic violence case against khanna family

खन्ना परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले पर रोक

Mon, 03 Dec 2012 09:06 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Mon, 03 Dec 2012 09:06 PM IST
विज्ञापन
stop domestic violence case against khanna family
बांबे हाईकोर्ट ने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के परिवार के सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में कार्यवाही पर 17 दिसंबर तक रोक लगा दी है। यह मामला अनीता आडवाणी ने दायर किया है। अनीता का दावा है कि राजेश खन्ना के साथ उनका लिव इन रिलेशनशिप का संबंध था। न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल ने बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अनीता को नोटिस जारी किया। आडवाणी का दावा है कि राजेश खन्ना के आखिरी कुछ साल के दौरान उन्होंने पत्नी की तरह उनकी देखभाल की थी।
विज्ञापन


अदालत राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल और दामाद अक्षय कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत की अपने तथा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी थी। अनीता ने डिंपल तथा अन्य के खिलाफ अपनी शिकायत में दावा किया था कि उन्हें खन्ना के निधन के बाद उनके बंगले आशीर्वाद से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने अभिनेता की संपत्ति से गुजारा भत्ते की मांग की है।

विज्ञापन


वहीं डिंपल ने दलील दी है कि वह खन्ना की कानूनी रूप से शादीशुदा वैध पत्नी हैं और ऐसे में कोई अन्य महिला पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती। डिंपल ने कहा कि मजिस्ट्रेट की ओर से यह सुझाव देना ‘अनुचित’ था कि वह और उनके परिवार के सदस्य शिकायतकर्ता के साथ समझौता करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed