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स्टांप ड्यूटी मामलाः हाईकोर्ट पहुंचे शांतिभूषण

Fri, 19 Oct 2012 01:45 PM IST
इलाहाबाद/ब्यूरो
इलाहाबाद/ब्यूरो Updated Fri, 19 Oct 2012 01:45 PM IST
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stamp duty case shanti bhushan files petition in high court

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण अपने बंगले की कम स्टांप ड्यूटी जमा करने के मामले में अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। शांति भूषण पर एआईजी स्टांप ने 27 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था, जिसे उन्होंने राजस्व परिषद् में चुनौती दी थी। परिषद् ने भी एआईजी स्टांप के फैसले को सही ठहराया है।

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इसके बाद शांतिभूषण ने अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर गुरूवार को न्यायमूर्ति भारती सप्रू की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर न्यायमूर्ति सप्रू ने निजी कारणों से याचिका किसी दूसरी बेंच को नामित करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है।
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उल्लेखनीय है कि शांतिभूषण ने इलाहाबाद में एल्गिन रोड पर स्थित हरिमोहन दास टंडन के बंगले के विक्रय का करार 1966 में किया था। इसकी रजिस्ट्री के लिए उन्होंने 26 नवंबर, 2000 को बंगले की कीमत कम दिखाते हुए 44 हजार 800 रुपए के स्टांप के साथ कागजात रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किया। उपनिबंधक कार्यालय ने कम स्टांप ड्यूटी लगाने पर आपत्ति की। शांतिभूषण ने बंगले का खरीद मूल्य 6 लाख 66 हजार रुपए बताया था। 7818 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल के बंगले में 970 वर्ग मीटर पर निर्माण हुआ है। विभाग की आपत्ति थी कि शांतिभूषण ने मौजूदा सर्किल रेट से स्टांप ड्यूटी नहीं दी है।
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