सावधान, इस प्रदेश में थूका तो देना होगा जुर्माना
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अगर आप महाराष्ट्र में हों तो जल्द ही सड़क पर थूकना आपको महंगा पड़ सकता है। थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है, और किसी अस्पताल या सरकारी ऑफिस में श्रमदान करना पड़ सकता है।
मंगलवार को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने प्रदेश को गंदगी मुक्त बनाने के लिए ये फैसला लिया। प्रदेश सरकार की केबिनेट की मीटिंग में एंटी स्पिटिंग लॉ की चर्चा की गई।
इस कानून के तहत अगर आप शहर में कहीं भी थूकते हुए पाए गए तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। शहर को गंदा करने की एवज में आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा और एक दिन के लिए किसी सरकारी अस्पताल या दफ्तर में श्रमदान करना होगा।
इसके बाद अगर आप दोबारा पकड़े गए तो आपको 3000 रुपए का जुर्माना देना होगी और तीन दिन तक समाज सेवा करनी होगी। जुर्माने की रकम को सरकार प्रदेश की स्वास्थ सेवाओं में खर्च करेगी।
मुम्बई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वसूलेगी जुर्माना
महाराष्ट्र सरकार तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकने वालों को भी नही माफ करेगी। सजा के तौर पर इन थूकने वालों को सरकारी दफ्तरों में
झाड़ू लगाना होगा। सरकार के स्वास्थ मंत्री डॉक्टर दीपक सांवत इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं। सांवत इस ड्राफ्ट पर कई महीनो से काम कर रहे हैं। ये कानून अगले छः महीने में लागू हो जाएगा।
मुम्बई में पहले से ही बीएमसी ने एक एंटी स्पिटिंग लॉ जारी कर रखा पर पर वो ज्यादा कारगर नहीं रहा। इसलिए अब ये नया तरीका अपनाया गया है।
बीएमसी के कमिश्नर इसके इंजार्ज होगें और मुम्बई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूलेगी। इसके अलावा सड़क पर बेधड़क थूकने वाले टेक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करे की भी बात की जा रही है।