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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल को पेशी से छूट

Fri, 12 Feb 2016 02:42 PM IST
Updated Fri, 12 Feb 2016 02:42 PM IST
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sonia and rahul get exemption in national herald case

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में अदालती में पेशी से छूट दे दी है। कांग्रेस नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने सुनवाई के बाद ये जानकारी दी।

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समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़ी वित्तीय मदद के बारे में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में एक याचिका दायर की थी और कांग्रेस के नेताओं पर 'धोखाधड़ी' का आरोप लगाया था।
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इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई अन्य नेता एक बार पटियाला हाउस में पेश हो चुके हैं। जिन कांग्रेस नेताओं के नाम इस मामले में शामिल हैं उनमें सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा भी शामिल हैं।

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ट्रायल जज पेशी के लिए कह सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल जज मुकदमे के किसी चरण में जरूरत समझें तो वो सोनिया और राहुल को पेश होने के लिए कह सकते हैं।

सर्वोच्च अदालत के मुताबिक ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा और आरोप तय किए जाने के समय सभी अभियुक्त अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं।

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