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सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज
बस्ती/ब्यूरो
Updated Sun, 25 Aug 2013 12:02 AM IST
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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बस्ती के सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है। उन पर पार्टी के नाम को लेकर गुमराह करने का आरोप है।
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सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह ने दोनों लोगों के खिलाफ षड्यंत्र और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह ने जनसूचना अधिकार के तहत 13 अगस्त 2012 को मुख्य चुनाव आयुक्त से सूचनाएं मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ही हैं? दोनों का निर्वाचन आयोग में पंजीकरण है या नहीं?
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निर्वाचन आयोग ने जवाब में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम से किसी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण नहीं है। आयोग ने साफ किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से पार्टी का पंजीकरण 1989 में हुआ है।
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इस पत्र के बाद रवि प्रताप सिंह ने प्रकीर्ण वाद दायर करते हुए आरोप लगाया है कि यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था के नाम को भुना रहे हैं।
ये लोग वेबसाइट पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम से अपना प्रचार कर रहे हैं जो गलत है। अधिवक्ता आरपी सिंह ने वाद में लिखा है कि इन लोगों के खिलाफ कोर्ट को धोखाधड़ी व षड्यंत्र का मामला दर्ज करने का आदेश देना चाहिए।