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अमित शाह की दलील का सीबीआई ने किया विरोध

Tue, 16 Dec 2014 11:21 PM IST
एजेंसी/मुंबई
एजेंसी/मुंबई Updated Tue, 16 Dec 2014 11:21 PM IST
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sohrabuddin encounter case

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष द्वारा खुद को बरी करने को लेकर दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख दिया है। शाह ने मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए खुद को बरी करने का आवेदन दिया था।

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अपनी याचिका में शाह ने कोर्ट में कहा था कि राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें बतौर गृहमंत्री निशाना बनाया। जबकि गृहमंत्री के तौर पर पुलिस अधिकारियों से संबंध रखना उनकी ड्यूटी थी। हालांकि सीबीआई ने बरी करने के आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि वह शेख और प्रजापति की हत्या की साजिश में शामिल थे।
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एजेंसी ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि इस मामले में मिले सबूत उनके शामिल होने की ओर इशारा करते हैं।

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