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फर्जी मुठभेड़ में शाह के नार्को टेस्ट की मांग

Sat, 02 Aug 2014 09:03 PM IST
Updated Sat, 02 Aug 2014 09:03 PM IST
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sohrabuddin case: brother seeks narco test on shah

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है।

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शाह ने याचिका दायर कर कहा कि वह राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नेताओं के साथ बैठक करने में व्यस्त हैं। सीबीआई के विरोध के बावजूद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर शाह को छूट दे दी।
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उधर कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शेख के भाई ने शाह और 37 अन्य आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। अदालत 14 अगस्त को इस पर सुनवाई कर सकती है।

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सीबीआई के आरोप पत्र में शाह का नाम

sohrabuddin case: brother seeks narco test on shah

विशेष सीबीआई जज बीएस लोया के समक्ष याचिका दायर करने वाले शेख के भाई रुबाबुद्दीन ने कहा कि सीबीआई अभी तक यह फैसला नहीं कर सकी है कि उसके भाई की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी। न ही आरोपियों की भूमिका तय की गई है।

सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन के वकील ने केस के ट्रांसफर मामले को चुनौती देने के लिए भी कुछ समय मांगा। जज लोया से पहले यह केस जज जेटी उत्पत के पास था, जिनका ट्रांसफर पुणे कर दिया गया था। सीबीआई ने आरोप पत्र में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह और 37 अन्य के नाम शामिल किए हैं।

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