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जाकिया को रिपोर्ट देने पर एसआईटी से जवाब तलब

Mon, 03 Dec 2012 09:23 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
नई दिल्ली/एजेंसी Updated Mon, 03 Dec 2012 09:23 PM IST
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sit report on zakia explanation
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले की जांच करने वाली एसआईटी से पूछा है कि वह अदालत को बताए कि क्या अहसान जाफरी हत्या मामले की क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज उनकी पत्नी जाकिया जाफरी को दिए जा सकते हैं। जस्टिस डीके जैन और जस्टिस मदन बी लोकुर की पीठ ने कहा कि एसआईटी के चेयरमैन हमें बताएं कि क्या कलोजर रिपोर्ट में शामिल दस्तावेज जाकिया को सौंपे जा सकते हैं। जाकिया ने एक याचिका दायर कर यह दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की है। पूर्व सीबीआई निदेशक आरके राघवन के नेतृत्व वाली एसआईटी ने इस मामले की जांच की थी।
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मालूम हो गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी की भी जान चली गई थी। निचली अदालत ने इस मामले में 27 नवंबर को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली थी। निचली अदालत ने जाकिया की अपील को ठुकराते हुए दस्तावेज मुहैया कराने से इनकार कर दिया था।
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