शक्ति मिल गैंगरेप: दोषियों को उम्रकैद
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मुंबई की स्थानीय अदालत ने पिछले साल 31 जुलाई को शक्ति मिल में 18 साल की टेलीफोन आपरेटर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के चारों दोषियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पिछले साल 31 जुलाई को टेलीफोन आपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले इन दोषियों ने उसके चंद दिन बाद ही 22 अगस्त को 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी हरकत दोहराई थी।
फोटो पत्रकार के साथ भी हुई थी हैवानियत
दोनों मामलों में 80 गवाहों से पूछताछ की गई और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस एस जोशी ने कल अपने आदेश में पांच आरोपियों विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी, अशफाक शेख तथा सिराज रहमान को महिला फोटो जर्नलिस्ट तथा टेलीफोन आपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया था।
टेलीफोन आपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुनायी गई।