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शक्ति मिल गैंगरेप: दोषियों को उम्रकैद

Fri, 21 Mar 2014 03:36 PM IST
Updated Fri, 21 Mar 2014 03:36 PM IST
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Shakti mill gangrape accused punishment

मुंबई की स्थानीय अदालत ने पिछले साल 31 जुलाई को शक्ति मिल में 18 साल की टेलीफोन आपरेटर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के चारों दोषियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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पिछले साल 31 जुलाई को टेलीफोन आपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले इन दोषियों ने उसके चंद दिन बाद ही 22 अगस्त को 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी हरकत दोहराई थी।

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फोटो पत्रकार के साथ भी हुई थी हैवान‌ियत

Shakti mill gangrape accused punishment

दोनों मामलों में 80 गवाहों से पूछताछ की गई और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस एस जोशी ने कल अपने आदेश में पांच आरोपियों विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी, अशफाक शेख तथा सिराज रहमान को महिला फोटो जर्नलिस्ट तथा टेलीफोन आपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया था।

टेलीफोन आपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोष‌ियों को आज उम्रकैद की सजा सुनायी गई।

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