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सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'जांच में सहयोग दे तीस्ता', बढ़ाई जमानत अवधि

Fri, 29 Jan 2016 05:38 AM IST
Updated Fri, 29 Jan 2016 05:38 AM IST
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sc say's to teesta setalvad co operate in investigation

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उसके पति को अंतरिम जमानत की अवधि 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।

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साथ ही अदालत ने दोनों को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि जांच में सहयोग न करने पर अंतरिम जमानत आदेश वापस लिया जा सकता है।

मालूम हो कि तीस्ता और उसके पति पर फंड के दुरुपयोग और एफसीआरए के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले मामले की जांच गुजरात पुलिस कर रही है जबकि दूसरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

जरूरी दस्तावेज नहीं करा रहे हैं मुहैया

sc say's to teesta setalvad co operate in investigation

बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई और गुजरात पुलिस ने न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि तीस्ता और उसके पति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

दोनों जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं करा रहे हैं। हालांकि तीस्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि हमने सारे दस्तावेज जांच एजेंसी को दे दी है। इस पर पीठ ने तीस्ता और उसके पति को दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने के लिए है।

हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि जांच में सहयोग न करने पर अंतरिम जमानत के आदेश को वापस भी लिया जा सकता है।

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