फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   India News Archives ›   SC reserved order on a plea by Pradeep Sharma

स्नूपगेट मामले में PM मोदी को राहत!

Tue, 12 Aug 2014 09:34 PM IST
पीयूष पांडेय/अमर उजाला, नई दिल्ली
पीयूष पांडेय/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 12 Aug 2014 09:34 PM IST
विज्ञापन
SC reserved order on a plea by Pradeep Sharma

गुजरात के निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने शर्मा से कहा कि नरेंद्र मोदी से जुड़े स्नूपगेट मसले पर सवाल नहीं उठाएं।

विज्ञापन


इससे संबंधित अंशों को हटाने का आदेश अदालत पहले ही कर चुकी है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और एनवी रमण की बेंच ने सुनवाई शुरू होते ही शर्मा के वकील से कहा कि वह स्नूपगेट का मसला नहीं उठाएं।
विज्ञापन


वह सिर्फ यह बताएं कि गुजरात पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किस तरह से एकतरफा कार्रवाई की।

बेंच ने यह भी कहा कि किसी शख्सियत या सत्ता परिवर्तन से उसका कोई लेना-देना नहीं है। अदालत सिर्फ नियमों के मुताबिक चलेगी। किसी दल के सत्ता में आने या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
विज्ञापन
विज्ञापन

'स्नूपगेट मसला नहीं उठाए याचिकाकर्ता'

SC reserved order on a plea by Pradeep Sharma

बेंच ने कहा कि याची ने नरेंद्र मोदी से संबंधित अंशों को याचिका से हटाने का आश्वासन दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी के खिलाफ राजकोट क्षेत्र में 2008 से भूमि घोटाले में उसकी कथित संलिप्तता सहित पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं।

शर्मा चाहते हैं कि उनके मामले सीबीआई को जांच के लिये सौंप दिये जायें। सुनवाई की पिछली तारीख पर नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अंशों को निकालने की बजाय और अधिक आक्षेप लगाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा को निर्देश दिया था कि उसके 12 मई, 2011 के निर्देश का अनुपालन किया जाये। अदालत ने कहा था कि संशोधित याचिका उसके निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए थी और उन्हें मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने संबंधी बयानों को हटाना चाहिए था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed