यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को जमानत
यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी तहलका मैगजीन के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
तेजपाल पर अपने सहकर्मी महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा कोर्ट से कहा है, "इस मामले की पूरी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। संभव हो सके तो 8 महीने के भीतर हो।"
सुप्रीम कोर्ट ने रखी कड़ी शर्तें
उच्चतम न्यायालय ने तेजपाल को जमानत देते हुए कड़ी शर्तें भी रखी हैं।
न्यायालय ने कहा है, "अगर एक भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो जमानत को रद्द कर दिया जायेगा।"
पूरा मामला नवंबर 2013 का है, जब तेजपाल पर उनकी महिला सहकर्मी की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। जिसमें 30 नवम्बर को गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
सहकर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप
उच्चतम न्यायालय ने तेजपाल को अपनी मां के अंतिम संस्कार और उसके बाद की रस्मों को पूरा करने के लिए 19 मई को तीन हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
जिसे बाद में बढ़ाकर 27 जून तक किया गया था। तेजपाल की मां का निधन 18 मई को हो गया था।
हालांकि जमानत मिलने के बावजूद रिहाई में देरी होने की वजह से वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे।