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10,000 करोड़ जमा करते ही रिहा होंगे सुब्रत रॉय

Fri, 19 Jun 2015 01:27 PM IST
Updated Fri, 19 Jun 2015 01:27 PM IST
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SC grants bail to Subrata Roy, but no release without paying Rs 10,000 crore

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अनुमति दे दी है। हालांकि जमानत पाने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 10,000 रुपए जमा करने होंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर बिना इजाजत देश के बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुब्रत रॉय  से कहा कि उन्हें जमानत उसी हालत में दी जा सकती है, जब वे 10,000 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं। इसमें से 5,000 करोड़ रुपए बतौर नकद और 5,000 करोड़ रुपए बांड के रूप में जमा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉय को इस बात पर रिहा किया जाएगा कि वो अगले 18 महीनों में  20,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कर देंगे।
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सुब्रत रॉय को 9 किश्तों में 20,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अगर सुब्रत रॉय सही समय पर किश्तों में पैसा नहीं जमा कर पाए तो उसका वापस हिरासत में ले लिया जाएगा।
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पुलिस स्‍टेशन पर हाजिरी लगानी होगी

SC grants bail to Subrata Roy, but no release without paying Rs 10,000 crore

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय को हर 15 दिन में नई दिल्‍ली के तिलक मार्ग स्थित पुलिस स्‍टेशन पर हाजिरी लगानी होगी। साथ ही कोर्ट ने अगले आठ सप्ताह के लिए कम्युनिकेशन और कांफ्रेस की सुविधा को तिहाड़ जेल में सुब्रत रॉय के लिए बढ़ा दिया है।

गौरतलब है कि निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपए वापस न करने के मुद्दे पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि जब तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो जाता। तब तक सुब्रत रॉय जेल में ही रहेंगे।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को राहत देते हुए जेल से ही अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्‍ध कराई थीं।

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