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राहुल गांधी को राहत, रेप के आरोप से मिली मुक्ति

Thu, 18 Oct 2012 01:46 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 18 Oct 2012 01:46 PM IST
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sc dismisses plea against rahul fines ex sp mla
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर एक महिला को अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दायर इस याचिका को निराधार बताया और केस को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता किशोर द्वारा जो याचिका दायर की गई वह निराधार है और इस पर मुकादमा चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इस याचिका से उस महिला और राहुल गांधी दोनों के सम्मान को ठेस पहुंची है जिसका मुआवजा याचिकाकर्ता को देना होगा।
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याचिकाकर्ता के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है जिस पर कोर्ट का कहना था कि यह जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही इस संबंध में सीबीआई को 6 माह का समय दिया गया है जिसके बाद उसे कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट को पेश करना होगा। कोर्ट ने उस महिला और उसके परिवार को भी मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा महिला और उसके परिवार की छवि को धक्का पहुंचा है और उन्हें बिना वजह अदालत में घसीटा गया जो गलत है।
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