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'6 महीने में भरे जाएं शिक्षकों के खाली पद’

Wed, 03 Oct 2012 02:20 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Wed, 03 Oct 2012 02:20 PM IST
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sc directs to fill all vacant seats of teachers within six months
सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में देशभर के सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्कूलों के अदंर पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं को पूरा किया जाए।
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अदालत ने कहा कि पीने का पानी और वॉश रूम जरूरी सुविधाएं है, जिन्हें छह महीने में हर हाल में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उसका यह निर्देश सभी निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। भले ही वह अल्पसंख्यक दर्जे वाला स्कूल ही क्यों न हो।
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अदालत ने कहा कि देश में लड़कियों के स्कूल न जाने का एक कारण वहां पर वॉशरूम का न होना है। निर्देशों का पालन न होने को गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायालय ने निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता को अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी छूट दी है। इस मामले में कोर्ट के निर्देश के 6 महीने बाद सभी राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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