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दिल्ली में फिलहाल बिजली संकट टला

Fri, 07 Feb 2014 05:06 PM IST
Updated Fri, 07 Feb 2014 05:06 PM IST
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SC directs NTPC not to cut power supply to BSES till March 26

दिल्ली के नागरिकों के लिए बिजली की आपूर्ति से जुड़ा एक राहत भरा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को निर्देश दिया है कि वह 26 मार्च तक बीएसईएस को बिजली आपूर्ति ना रोके।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बीएसईएस को भी आदेश दिया है कि वह दो हफ्ते के भीतर एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करे।

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बिजली न देने की चेतावनी

SC directs NTPC not to cut power supply to BSES till March 26

बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना पावर ने एनटीपीसी के उस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बकाया भुगतान तय वक्त तक न करने पर बिजली न देने की चेतावनी दी गई है।

बीएसईएस ने एनटीपीसी की चेतावनी का विरोध किया और बिजली न देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

एनटीपीसी ने सोमवार यानी 10 फ़रवरी से बीएसईएस को बिजली न देने की घोषणा की थी। इसके कारण दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली संकट पैदा हो सकता था।

विवाद का खामियाजा

SC directs NTPC not to cut power supply to BSES till March 26

बीएसईएस की सहायक कंपनियां शहर की लगभग 70 फीसदी बिजली की आपूर्ति करती हैं।

बीएसईएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएसईस और एनपीटीसी के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ सकता है।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे बिजली संकट पर बीच का रास्ता निकाला है।

देश के शीर्ष न्यायालय ने एनटीपीसी को आदेश दिया कि वह 26 मार्च तक बिजली की आपूर्ति जारी रखे और दूसरी तरफ बीएसईएस को दो हफ्ते के भीतर एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा।

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मुसीबत में है एनटीपीसी

SC directs NTPC not to cut power supply to BSES till March 26

बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना पावर को एक फरवरी को नोटिस जारी करने के बाद एनटीपीसी ने चार फरवरी को कहा था कि कंपनी अभी मुसीबत में है और जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता कंपनी को इन वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति बंद करनी पड़ सकती है।

पीटीआई के अनुसार बीएसईएस राजधानी और यमुना पावर को दिसंबर के बिल का भुगतान करना है। इस भुगतान की समय सीमा जनवरी के अंत तक की तय की गई थी।

एनटीपीसी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को चिट्ठी लिखकर उनके सामने 262 करोड़ की बकाया सब्सिडी के भुगतान की मांग रखी थी।

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