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इटली में छह महीने और रहेगा मछुआरों की हत्या का आरोपी इतालवी नौसैनिक

Tue, 14 Jul 2015 12:00 AM IST
Updated Tue, 14 Jul 2015 12:00 AM IST
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sc decision on accused of fishermen murder Italy Italian naval

केरल के मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिक मैसिमिलानो लातोरे को सुप्रीम कोर्ट ने और छह महीने के लिए इटली में रहने की इजाजत दे दी है। इससे पहले सरकार ने कहा कि चिकित्सकीय आधार पर लातोरे को इटली में रुकने की इजाजत देने से उसे कोई एतराज नहीं है।

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न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले का हल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से निकालने संबंधी इटली सरकार के निर्णय पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
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केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिंहा ने कहा कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी शामिल है लिहाजा भारत इस मामले में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में हिस्सा लेगा।
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हालांकि एएसजी ने कहा कि यह भारत की जल सीमा के भीतर हुआ है लिहाजा इस मुकदमे को चलाना भारत के अधिकार क्षेत्र में है। पीठ ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

sc decision on accused of fishermen murder Italy Italian naval

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लातोरे को इलाज के लिए इटली जाने की इजाजत दी गई थी। लातोरे को 15  जुलाई तक भारत वापस आना है। इटली सरकार शुरू से यह दलील देती रही है कि मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझने की भूल के कारण यह घटना हुई।

वारदात अंतरराष्ट्रीय भूभाग पर हुई है लिहाजा इस मामले को इटली की अदालत में सुना जाना चाहिए। इस घटना को तीन साल हो चुके हैं लेकिन अब तक मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो सका है।

सुप्रीम कोर्ट ट्रायल में देरी पर आपत्ति जता चुका है। फिलहाल मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं।

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