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श्रीराम सेना प्रमुख के गोवा जाने पर लगी रहेगी पाबंदी
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 01 Sep 2015 04:22 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक के अगले छह महीने गोवा जाने पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए और शांति बनाए रखने के लिए मुतालिक पर पाबंदी न्यायसंगत है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुतालिक की रोक हटाने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
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चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल गोवा में श्रीराम सेना की कोई गतिविधि नहीं है लेकिन पीठ ने मुतालिक को कर्नाटक से गोवा जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। श्रीराम सेना प्रमुख ने गोवा जाने पर लगी पाबंदी को चुनौती दी थी।
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पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि श्रीराम सेना मोरल पुलिसिंग कर रही है। पीठ ने कहा कि आप मंगलौर में क्या कर रहे हैं। क्या आप मोरल पुलिसिंग कर रहे है।
आपने मंगलौर के पब में युवतियों की पिटाई की। कोर्ट ने कहा कि बांबे हाईकोर्ट द्वारा आप पर लगाई गई पाबंदी न्यायसंगत है।
श्रीराम सेना प्रमुख ने याचिका में कहा था कि गत वर्ष 19 अगस्त से इस वर्ष 16 मार्च के बीच उनके खिलाफ 10 प्रतिबंधित आदेश जारी किए जा चुके हैं।
मुतालिक का कहना है कि ऐसा करना मूल अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने ओवैसी बंधुओं या विनायक सेना जैसे नेताओं को विशेष तवज्जो दिए जाने पर भी सवाल उठाया।
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मुतालिक उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब साल 2009 में उनकी अगुवाई में कुछ लोगों ने मंगलौर के एक पब में आए युवक-युवतियों पर हमला किया था।