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परेशान पतियों को राहत देगी ये खबर

Fri, 09 Jan 2015 03:14 PM IST
Updated Fri, 09 Jan 2015 03:14 PM IST
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Relief to Husbands in shifting divorce cases from Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पतियों को बड़ी राहत दी है। ये मामला केस ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है।

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कोर्ट के मुताबिक पिछले करीब दो दशकों में तलाक के कई मामले कोर्ट में आए हैं। ऐसे मामलों पर गौर करें तो पतियों से पारिवारिक विवाद होने पर महिलाओं को कोर्ट से सहानुभूति मिलती रही है।

कोर्ट अकसर महिलाओं की सुविधा वाली जगहों पर केस को ट्रांसफर करता रहा है। जिसका खामियाजा पतियों को उठाना पड़ता था। उन्हें केस की सुनवाई के लिए उस शहर आना-जाना पड़ता था। जिससे उन्हें परेशानी होती थी।
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लेकिन अब ऐसे ही एक मामले में पतियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए टिप्पणी की है कि आखिर इस तरह के मामले में पतियों को ही खामियाजा क्यों उठाना पड़े।
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'केस ट्रांसफर का खामियाजा पतियों को ही क्यों?'

Relief to Husbands in shifting divorce cases from Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तु और न्यायाधीश एके सीकरी की बेंच ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान इस ट्रेंड को बदल दिया। कोर्ट के मुताबिक "इस तरह के मामलों में आखिर महिलाओं को सहानुभूति दी जाती है और उनके मुताबिक जगह पर केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। जबकि ऐसे अधिकार पतियों के भी पास होते हैं। हमेशा पति ही इस तरह के मामले में पीड़ित क्यों बनें?" कोर्ट ने ये बातें एक पति की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कही है।

इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मामले में केस ट्रांसफर की अनुमति से इंकार कर दिया। साथ ही संकेत दिए कि अब वे पति की ओर से दायर ऐसे मामलों का अध्ययन के बाद तय करेंगे कि उसे कहीं स्थानांतरित किया जाए या फिर नहीं।

ये पूरा विवाद उस से जुड़ा है जिसमें पति गाजियाबाद का रहने वाला है जबकि महिला मध्य प्रदेश की बैतूल की रहने वाली है। महिला ने केस को बैतूल शिफ्ट कराने की अपील की थी। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

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