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सत्यम घोटाले के दोषी राजू समेत 10 को जमानत
एजेंसी/हैदराबाद
Updated Mon, 11 May 2015 08:01 PM IST
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सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता के दोषी कंपनी के संस्थापक बी रामालिंगा राजू और नौ अन्य को एक मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट ने जमानत देने के साथ उनको सात साल के कठोर कारावास की सजा स्थगित कर दी है।
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निचली अदालत में दोषी करार देने के बाद करीब एक माह पहले ही उन्हें हिरासत में लिया गया था।
आर्थिक मामलों को विशेष जज एम. लक्ष्मण ने कहा कि एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने के बाद राजू और उनके भाई व कंपनी में तत्कालीन निदेशक बी रामाराजू की सजा स्थगित की जाती है।
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जज ने कहा कि उन्हें जेल से रिहा होने के बाद चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि का दसवां हिस्सा प्राथमिक अदालत में जमा करवाना होगा।